13 रेलवे परियोजनाओं को वन स्वीकृतियों से छूट, वन्यजीव अभयारण्य को खतरा
नई दिल्ली: आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने 13 लंबित रेलवे परियोजनाओं को वन परमिट की प्रक्रिया से छूट दी है। इन परियोजनाओं की लागत 19,400 करोड़ रुपये (2.8 बिलियन डॉलर) है और ये परियोजनाएं 800 हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है।
ये मंजूरी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य, बाघ गलियारे और वन्यजीव अभयारण्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड सहित, रेल मंत्रालय ने तर्क दिया कि यह भूमि 1980 से पहले रेलवे के स्वामित्व में थी, जिस वर्ष वन (संरक्षण) अधिनियम (एफसीए) पारित किया गया था, और इसलिए अधिनियम भूमि पर लागू नहीं होता है, जैसा कि सूचना के अधिकार के तहत इंडियास्पेंड द्वारा पहुंचे गए रेलवे और पर्यावरण मंत्रालय के दस्तावेजों से पता चलता है।
रेल मंत्रालय ने फोन पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। हम 18 जुलाई, 2019 को रेल मंत्रालय को भेजे गए एक विस्तृत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें कोई प्रतिक्रिया मिलती है तो आलेख को अपडेट किया जाएगा।
1980 का वन (संरक्षण) अधिनियम केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना गैर-वन गतिविधियों के लिए किसी भी वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। इस प्रक्रिया को आम बोलचाल में 'वन मंजूरी' या एफसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है।
मई, 2019 में, पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक परिपत्र जारी किया कि अगर भूमि रेलवे की है और 1980 से पहले गैर-वन उपयोग के तहत थी तो एफसीए, 1980, ट्रैक और गेज रूपांतरण परियोजनाओं के दोहरीकरण के लिए लागू नहीं होगा।
नई लाइनों के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को अभी भी वन मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा।
वन मंजूरी प्रक्रिया से इन परियोजनाओं को अब दी गई छूट का मतलब है कि जंगलों को अन्य उपयोगों के लिए डायवर्ट करने से पहले कोई छानबीन या उचित परिश्रम नहीं करना होगा।
आमतौर पर, वन भूमि का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव, डॉयवर्ट करने वाले वन क्षेत्र के आधार पर राज्य सरकार, प्रभागीय वनाधिकारी और अंततः केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय या उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालय द्वारा जांच किया जाता है।
रेलवे और राजमार्ग जैसे रेखीय परियोजनाएं क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समितियों द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। यह जांच परियोजना के वन्यजीव, वन आवरण और दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता पर अनपेक्षित प्रभाव को समझने में मदद करती है।
उदाहरण के लिए, 13 परियोजनाओं में से कुछ को अब इस प्रक्रिया से छूट दी गई है, जो अधिसूचित बाघ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों से होकर गुजरते हैं। अब वन्यजीवों की आवाजाही या जंगलों के ब्रेकडाउन पर उनके प्रभाव की कोई जांच नहीं होगी।
इन परियोजनाओँ, जिनमें पटरियों और गेज रूपांतरणों को दोगुना करना शामिल है, को दो साल से अधिक चर्चा के बाद मंजूरी दी गई थी और दिसंबर 2017 से सरकार के आदेश पर पीछे हट गई कि रेलवे द्वारा दोहरीकरण या गेज परिवर्तन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी वन भूमि स्वामित्व की परवाह किए बिना, वन मंजूरी के अधीन होगी।
पर्यावरण कानून विशेषज्ञ रितविक दत्ता के अनुसार, वन मंजूरी से इन परियोजनाओं को छूट का मंत्रालय का परिपत्र न (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं।
वह कहते हैं, "1980 के बाद, वन अधिनियम के अनुसार किसी भी वन भूमि पर की गई कोई भी नई गतिविधि, यहां तक कि एक गैर-वन उपयोग के लिए एक इंच भूमि को तोड़ने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है।" उन्होंने आगे समझाया कि अधिनियम केवल पेड़ के कवर के बारे में नहीं है , और संरक्षण के लिए असंबंधित किसी भी गतिविधि के लिए वन मंजूरी की आवश्यकता होती है।
13 रेलवे परियोजनाओं का अनुमोदन फास्ट-ट्रैकिंग पर्यावरण और वन मंजूरी के एक पैटर्न के लिए फिट है।
जून 2014 और मई 2018 के बीच नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के चार वर्षों में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ द्वारा भारत के संरक्षित क्षेत्रों और उनके इको-सेंसिटिव जोन ’में 500 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी।
इसकी तुलना में, पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 2009 और 2013 के बीच 260 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी थी, जैसा कि इंडियास्पेंड ने सितंबर 2018 की रिपोर्ट में बताया था।
दिल्ली स्थित संस्था, सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायर्नमेंट के विश्लेषण के अनुसार, जून 2014 और मई 2018 के बीच सालाना औसतन 1.1 फीसदी से अधिक परियोजनाओं को अस्वीकार नहीं किया गया, जबकि 2009 और 2013 के बीच, पिछली यूपीए सरकार के तहत यह आंकड़े 11.9 फीसदी थे।
स्वीकृत परियोजनाओं से राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य प्रभावित होंगे
13 स्वीकृत परियोजनाओं में से कम से कम चार या तो एक राष्ट्रीय उद्यान, एक बाघ अभयारण्य, एक बाघ गलियारा या एक वन्यजीव अभयारण्य को खंडित करेगा।
अगर 261 किलोमीटर की कटनी-सिंगरौली लाइन को दोगुना कर दिया जाता है, तो 33 किमी मध्य प्रदेश के संजय डुबरी नेशनल पार्क से होकर गुजरेगी, और बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ने वाले बाघ गलियारे में भी बाधा डालेगी।
जुलाई 2017 में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रेल मंत्रालय को बताया कि कटनी-सिंगरौली लाइन सहित 250 किलोमीटर रेलवे लाइन, गंभीर बाघ अभ्यारण्यों के लिए उच्च स्तर का खतरा पैदा करती हैं, जैसा कि 2017 में रेल मंत्रालय के सामने की गई एक प्रस्तुति से पता चलता है।
दोहरी होसपेट-तिनिघाट-वास्को लाइन गोवा के भगवान महावीर अभयारण्य और कर्नाटक के डंडेली अभयारण्य से होकर गुजरेगी, जबकि लखनऊ-पीलीभीत गेज रूपांतरण उत्तर प्रदेश में पीलीभीत बाघ अभयारण्य के अंदर यातायात और निर्माण को बढ़ाएगा।
Railway Lines Running Through Protected Areas | |
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Railway Line | Forests/Parks/Tiger Reserves/Sanctuaries |
Alipurduar – Siliguri | Jaldapara, Gorumara, Mahananda WS |
East Central Railway (Bihar-UP line) | Valmiki |
Kansiya nes – Sasan Gir metre gauge | Gir sanctuary |
Alipurduar – Siliguri | Jaldapara, Gorumara, Mahananda WS |
Raiwala-Dehradun | Rajaji park |
Dhanbad division | Betla national park |
Nagpur division | Reserve forest, malewada |
Junagadh-Bilkha | Gir sanctuary |
Madukarai-Kanjikode section | Walayar range, palakkad forest |
Gondia-Chanda fort | Nagzira, Navegaon and Tadoba |
Balaghat – Jabalpur | Kanha range |
Nagpur – Chhindwara | Pench range, sillewani forest |
Nagpur – Durg | Nagzira RF, Dandakara RF, Dakshin bortalao range |
Nainpur – Chhindwara | Pench range |
Joranda – Dhenkanal | Dhenakanal forest |
Sitabinj – Harichandanpur | Harichandanpur reserve forest |
Rouli – Tikiri | Eastern Ghats, Rayagda hills |
Kakrigumma – Koraput | Eastern Ghats, Rayagda hills |
Titlagarh-Singapuram road | Kotgarh elephant reserve, Niyamgiri |
Source: Right to Information request to railway ministry.
परीक्षण का मामला: अकोला-खंडवा लाइन के लिए नियम में बदलाव
इन स्वीकृतियों के जड़ में अकोला-खंडवा गेज रूपांतरण परियोजना है।
2017 में, जब वन मंजूरी के लिए अकोला-खंडवा परियोजना पर्यावरण मंत्रालय के पास आई, तो रेलवे ने कहा कि परियोजना को नए वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गेज रूपांतरण भूमि पर होगा, जो 1980 से पहले उनके कब्जे में था।
परियोजना, जिसमें 176 किलोमीटर मीटर-गेज लाइन को एक ब्रॉड-गेज लाइन में परिवर्तित करना शामिल है, को जनवरी 2017 में पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिली, जैसा कि इंडियास्पेंड ने सितंबर 2018 की रिपोर्ट में बताया था। 176 किमी में से, 18 किमी मेलघाट टाइगर रिजर्व में महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान से होकर गुजरा, जो 50 से अधिक बाघों के लिए घर है, और 40 किमी जंगल क्षेत्रों से होकर गुजरा। यह परियोजना बाघ आरक्षित क्षेत्र से 161 हेक्टेयर वन भूमि को डायवर्ट करेगी और अनुमानित लागत 2,000 करोड़ रुपये (310 मिलियन डॉलर) थी।
दिसंबर 2017 में, पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भले ही रेलवे के पास जमीन हों, उन्हें वन मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा, क्योंकि ताजा वनभूमि को डायवर्ट करना था, जैसा कि एक सरकारी आदेश से पता चलता है।
आदेश में कहा गया कि, यह स्पष्टीकरण कानून और न्याय मंत्रालय की राय पर आधारित था।
2018 के अंत में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी (सीइसी) के समक्ष अकोला परियोजना के अनुमोदन को चुनौती दी गई थी, जिसने बाघों पर इसका प्रभाव देखते हुए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से क इस परियोजना की मंजूरी की समीक्षा करने के लिए कहा।
रेलवे भूमि के लिए वन मंजूरी पर आगे-पीछे को देखते हुए, रेल मंत्रालय ने इस मामले को भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) के के वेणुगोपाल को भेजा, जिन्होंने रेल मंत्रालय के साथ पक्ष रखा। अप्रैल 2018 में जारी किए गए अपने 11-पेज के राय में, एजी वेणुगोपाल ने कहा कि रेलवे अधिनियम, 1989, रेलवे को किसी भी नदी, जलधारा या अन्य जल निकायों के दिशा को बदलने के लिए आवश्यक कार्यों को निष्पादित करने की शक्ति देता है।
इसके अलावा, वेणुगोपाल ने कहा कि जबकि दोनों अधिनियमों में गैर-विरोधाभासी ’प्रावधान शामिल हैं, जो उन्हें उस समय प्रचलित अन्य कानूनों को ओवरराइड करने की अनुमति देते हैं, रेलवे अधिनियम संघर्ष के एक मामले में प्रबल होगा क्योंकि यह वन (संरक्षण) अधिनियम के बाद अधिनियमित किया गया था।
वेणुगोपाल ने आगे कहा कि, 25 अक्टूबर, 1980 से पहले गैर-वन उपयोग के तहत रेलवे भूमि के लिए, मौजूदा मीटर-गेज / ब्रॉड-गेज लाइनों के रास्ते में आने पर वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।
पर्यावरण वकील, दत्ता ने कहा, "एजी की राय एक सही कथन नहीं है क्योंकि यह भूमि के टूटने को ध्यान में नहीं रखता है, और हर एक अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि वन भूमि की ताजा आवश्यकता है तो वन संरक्षण अधिनियम लागू होगा। अंतत: एक मंत्रालय का परिपत्र या कार्यालय आदेश केंद्रीय कानून से ऊपर नहीं हो सकता है।"
18 जून, 2018 को, सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल, वन महानिदेशक सिद्धांता दास और अकोला से संसद के सदस्य संजय धोत्रे शामिल थे। बैठक में उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के वन अधिकारियों और पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधियों के अनुसार, गडकरी ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा उठाए गए आरक्षण के बावजूद, गेज परिवर्तन पर काम तुरंत शुरू होना चाहिए।
अक्टूबर 2018 में, गोयल ने तत्कालीन पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन को लिखे एक पत्र में राज्य के वन अधिकारियों द्वारा महाधिवक्ता के निर्देशों का पालन नहीं करने पर चिंता जताया और वर्धन को अधिकारियों से बताने के लिए कहा कि 1980 से पहले गैर-वन उपयोग के तहत रेलवे भूमि पर वन मंजूरी नियमों को लागू न करे।
पर्यावरण मंत्रालय ने पुष्टि की कि वे मंत्री गोयल से सहमत थे। पर्यावरण मंत्रालय में सचिव सी के मिश्रा ने बताया, “'हमने रेल मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की। हमने पहले स्पष्ट किया था कि उनके पास 1980 से पहले के कब्जे में जमीन पर रास्ता है। लेकिन उन्होंने हमें सभी राज्यों में इसे दोहराने के लिए कहा और हमने ऐसा किया है और हमने उनकी समस्या हल कर दी है।''
फिर भी, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने फरवरी 2019 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के विचारों का हवाला देते हुए अकोला परियोजना के लिए अनुमति रद्द कर दी कि रेलवे लाइन संवेदनशील पारिस्थितिकी को प्रभावित करेगी और एक बाघ रिजर्व के बीच से गुजरेगी।
वर्तमान में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा अस्वीकृति के बाद परियोजना को रोक दिया है।फिर भी, अन्य परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी से छूट लेने के लिए, पिछले दो वर्षों में, रेलवे ने इस मामले का हवाला दिया है कि मीटर-गेज लाइन 1980 से पहले मेलघाट टाइगर रिजर्व के अंदर मौजूद है और इसे अतिरिक्त वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
(घनेकर स्वतंत्र पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं। वह पर्यावरण नीति, वन्य जीवन और जलवायु परिवर्तन के मामलों पर लिखते हैं।)
यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 27 जुलाई 2019 को IndiaSpend.com पर प्रकाशित हुआ है।
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