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50 वर्षीय सुखरानी मनरेगा से मिलने वाली मजदूरी अपने परिवार के लिए कपड़े और दवाओं पर खर्च करती हैं। इस बातचीत के समय वह पिछले चार महीनों से बेरोजगार थी। उन्होंने बताया कि मनरेगा पर उनके 6,000 रुपये बकाया हैं। वह पिछले दो महीनों से दूध उधार पर खरीद रही है और अपने पांच सदस्यों के परिवार के लिए भोजन, कपड़े और अन्य जरुरत की चीजें भी उधार लेने के लिए मजबूर है।

बांदा (यूपी) और मुंबई: 42 वर्षीय राम संजीवन प्रजापति ने 2005 में अपने नौ सदस्यों के परिवार के समर्थन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम करना शुरू किया। उनसे वादा किया गया था कि उन्हें हर आठ दिनों में भुगतान किया जाएगा। वह बताते हैं कि, उन्हें पिछले छह महीने से भुगतान नहीं किया गया है और पिछले साल से योजना के तहत काम करने के बाद उनके 2,000 रुपये बकाया हैं।

प्रजापति, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मावाई गांव में स्थानीय बाजार में मजदूर के रूप में काम करते हैं और अब ऋण लेने पर मजबूर हैं। उन्होंने इंडियास्पेंड से बात करते हुए बताया कि जब वे भुगतान में देरी के लिए अधिकारियों से शिकायत करते हैं, तो उसे काम जारी रखने के लिए कहा जाता है। उन्होंने आगे बताया कि अक्सर, दो महीने में केवल पांच दिन का काम होता है और मनरेगा भुगतान से उनकी आय में वृद्धि नहीं हुई है।

देश में लाखों मनरेगा श्रमिकों की स्थिति प्रजापति की तरह ही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2018 तक 57 फीसदी मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया है।

यह भारत की विशाल ग्रामीण नौकरियों की गारंटी कार्यक्रम पर हमारी तीन-रिपोर्ट की श्रृंखला की दूसरी रिपोर्ट है और यह श्रृंखला 2019 के चुनावों में चल रहे प्रमुख सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन की हमारी जांच का हिस्सा है।

देरी से मजदूरी, नई बात नहीं

दुनिया का सबसे बड़ा नौकरी गारंटी कार्यक्रम, मनरेगा ग्रामीणों को 100 दिनों के अकुशल काम का वादा करता है। हालांकि, मजदूरी के भुगतान में नियमित रूप से देरी हो रही है। धन की कमी, मुआवजे की गलत गणना या प्रक्रियात्मक देरी के कारण कभी-कभी महीनों तक भुगतान नहीं किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, मनरेगा के लिए केंद्र सरकार का निधि आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 14.5 फीसदी बढ़कर 55,000 करोड़ रुपये हो गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। फिर भी, अप्रैल 2018 में भुगतान न किए गए मजदूरी का प्रतिशत 57 फीसदी था।

मनरेगा भुगतान करने की प्रक्रिया

एक फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) पहली बार जिला स्तर पर बनाया जाता है, और फिर कार्यकर्ता के खातों में धनराशि हस्तांतरण के लिए राज्य स्तर पर जाता है। यह प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया गया है, जो योजना के तहत सक्रिय श्रमिकों के नाम के साथ इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल बनाए रखता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजे जाने से पहले एफटीओ को दो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता है। चूंकि बैंक खातों के माध्यम से स्थानान्तरण किया जाता है, इसलिए एफटीओ को पहली बार सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), एक केंद्रीय सरकार ऑनलाइन आवेदन भेजा जाता है जिसके माध्यम से कई सामाजिक सुरक्षा भुगतान किए जाते हैं, और उसके बाद नोडल एमजीएनआरजीए बैंक को भुगतान किया जाता है।

जब एफटीओ लंबित होते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि पीएफएमएस ने उन्हें जवाब नहीं दिया है। यह दर्शाता है कि सरकार ने अभी तक उन्हें मंजूरी नहीं दी है। एनआरईजीए संघ मोर्चा के बयान के मुताबिक मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान 20 दिनों तक लगभग कोई एफटीओ संसाधित नहीं हुआ था, और मई 2017 के दौरान 80 फीसदी संसाधित नहीं किया गया था।

हालांकि भुगतान का अब दो हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अनुमोदन को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है।

अप्रैल 2018 की शुरुआत में, कुल फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) के 99 फीसदी मामले में देरी हुई थी। हालांकि, महीने के अंत तक, केंद्र सरकार ने 10 अप्रैल, 2018 को कोष जारी करने के बाद, अवैतनिक मजदूरी में 42 प्रतिशत की गिरावट सुनिश्चित करने के लिए भुगतान प्रणाली को तोड़ दिया था, जैसा कि एमजीएनआरईजी कार्यकर्ताओं के एक संगठन नरेगा संघ मोर्चा ने इंडियास्पेंड को बताया है।

फिर भी, 57 फीसदी भुगतान नहीं किया गया है।

हालांकि सरकार ने अक्टूबर 2017 के एक बयान में दावा किया था कि वर्ष 2017-18 के लिए सितंबर, 2017 तक मनरेगा श्रमिकों के 85 फीसदी वेतन का समय से भुगतान किया गया है। हालांकि, एक स्वतंत्र अध्ययन से पता चला है कि यह सच नहीं है। अप्रैल से सितंबर 2017 तक 10 राज्यों में आयोजित, अध्ययन में पाया गया कि 32 फीसदी भुगतान भुगतान समय पर किए गए थे।

मनरेगा मजदूरी भुगतान में देरी एक दीर्घकालिक मुद्दा रहा है ।19 राज्य सरकारों ने मुख्य रूप से धन की कमी के कारण अक्टूबर 2017 में भुगतान बंद कर दिया था, जो कुछ राज्यों में इसलिए था क्योंकि धन प्राप्त करने के लिए राज्यों की वित्तीय वक्तव्यों की लेखापरीक्षित रिपोर्ट समय पर केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पाई थी, जैसा कि इंडियास्पेंड ने नवंबर 2017 की रिपोर्ट में बताया है।

जब लेख लिखा गया था, तब केंद्र सरकार के 48,000 करोड़ रुपये के लगभग 85 फीसदी आवंटन पहले से ही खर्च किए जा चुके थे, उस समय 3,066 करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था।

12 अप्रैल, 2018 तक, योजनाओं की वेबसाइट से डेटा के अनुसार, इन 19 राज्यों की स्थिति निम्नानुसार है:

  • पश्चिम बंगाल में, जहां सितंबर 2017 से भुगतान नहीं किया गया था, नवंबर 2017 के बाद से 100 फीसदी एफटीओ लंबित थे।
  • फरवरी 2018 के बाद से आठ राज्यों में 100 फीसदी एफटीओ लंबित थे।
  • जनवरी 2018 से असम और केरल में एफटीओ लंबित थे।
  • मार्च 2018 के बाद से छह राज्यों में एफटीओ लंबित थे। मेघालय, मिजोरम और सिक्किम, तीन राज्य जिनके डेटा पहले अनुपलब्ध थे, मार्च 2018 से एफटीओ लंबित भी थे।
  • 19 राज्यों में से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी भुगतान में देरी हुई थी।

मजदूरी में देरी क्यों ?

इस योजना के प्रावधानों के तहत, श्रमिकों को 'मस्टर रोल' (उपस्थिति रजिस्टर) के बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान प्राप्त करना चाहिए, यानी, उनके काम के तुरंत बाद। यदि ऐसा नहीं होता है, तो वे देरी की पूरी अवधि के लिए, मस्टर रोल बंद होने के 16 वें दिन से प्रति दिन की मजदूरी के 0.05 फीसदी की निश्चित दर पर मुआवजे के हकदार हैं।

नवंबर 2017 के इंडियास्पेंड के इस आलेख में वेतन मजदूरी भुगतान की गणना करने के लिए दी गई प्रक्रिया को समझाया गया है।

आदर्श रूप में, श्रमिकों को देरी के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए, जब तक कि उनके किए हुए कामों के दिन की मजदूरी उनके खातों में जमा न हो जाए।

हालांकि, मनरेगा की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), मस्टर रोल, मजदूरी और भौतिक भुगतान पर रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन केवल ब्लॉक / पंचायत स्तर पर एफटीओ उत्पन्न होने तक देरी पर विचार करता है (बशर्ते इसे मस्टर रोल के बंद होने के 15 दिन बाद उत्पन्न किया गया हो) और केंद्र सरकार को भेजता है।

उसके बाद वेतन भुगतान में केंद्र सरकार द्वारा देरी को नहीं माना जाता है। नतीजतन, श्रमिकों को वह पूरा मुआवजा नहीं मिलता है जिसके वे हकदार हैं।

इस दोषपूर्ण परिभाषा की परिमाण को समझने के लिए, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का अध्ययन बहुत मददगार है।

मुख्य निष्कर्ष

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में अप्रैल से सितंबर 2017 की अवधि के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें 4.5 मिलियन खाते शामिल थे।

कुल मिलाकर, इन 10 राज्यों में 78 फीसदी भुगतान समय पर नहीं किए गए थे, जबकि 45 फीसदी भुगतान में देरी से भुगतान के मुआवजे शामिल नहीं थे, क्योंकि एफटीओ 15 दिनों के भीतर बने थे।

मनरेगा मजदूरी का समय पर भुगतान प्रतिशत, अप्रैल से सितंबर 2017

सरकार के दावों और समय पर भुगतान के बीच वास्तव में अंतर छत्तीसगढ़ में है। सरकार ने दावा किया कि 94 फीसदी मजदूरी का भुगतान समय पर किया गया था, जबकि वास्तव में आंकड़े 28 फीसदी थे। पश्चिम बंगाल में, 87 फीसदी के लिए समय पर भुगतान का दावा था लेकिन वास्तव में समय पर केवल 17 फीसदी भुगतान किए गए थे। पांच राज्यों में, 50 फीसदी से अधिक भुगतानों में देरी के बावजूद भुगतान के लिए मुआवजे शामिल नहीं थे।

जब श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं मिलता है, तो वे आम तौर पर धन उधार लेते हैं, और कभी-कभी भोजन भी मांग कर खाते हैं।

50 वर्षीय सुखानी ने इंडियास्पेंड को बताया, " दो महीने हो गए, हम दूध का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि इस योजना से उन्हें 6,000 रुपये मिलने है, और उन्होंने चार महीने पहले काम करना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा "हमें खाने तक के लिए मांगना और उधार लेना पड़ता है। हमारे पास चप्पल भी नहीं हैं। अन्य चीजों के लिए अब हमें कर्ज लेना होगा। मैंने खुद 150 रुपये उधार लिया है।

"केंद्र सरकार को एफटीओ प्राप्त करने के 24 घंटों के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। हालांकि, अध्ययन में पाया गया, जब एफटीओ 15 दिनों के भीतर उत्पन्न हुए थे, मजदूरी भुगतान क्रेडिट करने के लिए औसत पर 25 दिन तक लग गए - केंद्र सरकार से राज्यों तक और राज्यों से श्रमिकों तक। यह आंकड़े पश्चिम बंगाल के लिए 53 दिन या मध्यप्रदेश के लिए 10 दिन है।सभी देय मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए टेबल में दिखाया गया है।

देय मुआवजे में अंतर

Differences In Compensation Due
StateDelay Compensation Calculated In MIS (In Rs lakh)Delay Compensation Not Calculated in MIS (In Rs lakh)Total Compensation Truly Due (In Rs lakh)% Of True Delay Compensation Not Calculated
Bihar2933.162.153
Chhattisgarh2.529.431.992
Jharkhand1.48.69.986
Karnataka12.95971.982
Kerala1.461.863.298
Madhya Pradesh5.88.614.360
Orissa1138.649.678
Rajasthan6.130.836.983
Uttar Pradesh7.632.940.581
West Bengal25.434637293

Source: Analysis of Payment Delays and Delay Compensation in NREGA Findings across Ten States for Financial Year 2017-18

अध्ययन में तब तक देरी के लिए मुआवजे की गणना की गई है, जब तक कि काम किए गए दिन का भुगतान श्रमिकों के खातों में जमा नहीं किया जाता।

इन अनुमानों से पता चलता है कि एमआईएस वास्तव में 86 फीसदी मुआवजे में चूक गया है। केरल में, 98 फीसदी मुआवजे की गणना नहीं की गई थी। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में, 90 फीसदी से अधिक मुआवजा देय थे।

कुल मिलाकर, अध्ययन का अनुमान है कि अप्रैल-सितंबर 2017 के दौरान मुआवजे के रूप में 7.52 करोड़ रुपये भुगतान किया जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में केवल 1.03 करोड़ (14 फीसदी) का भुगतान किया गया था।

उपर्युक्त अध्ययन के जवाब में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 4 अप्रैल, 2018 को कहा कि उसने वेतन भुगतान की समयबद्धता में सुधार किया है इसलिए 2016-17 में समय पर चुकाई गई मजदूरी 17 फीसदी से बढ़कर 2017-18 में 43 फीसदी हुई है। और यह स्वीकार किया कि मजदूरी भुगतान में अधिक देरी (57 फीसदी) 2017-18 में हुई थी।

धन की कमी, नई प्रणाली, अनिवार्य आधार लिंकेज देरी का कारण

केंद्रीय उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के निवासी राम नरेश ने 11 साल पहले मनरेगा के तहत काम करना शुरू किया था, यानी तब जब कार्यक्रम शुरू हुआ था। हालांकि, मई 2016 से मनरेगा के तहत उनके पास कोई काम नहीं है।

उन्होंने इंडियास्पेंड से बात करते हुए बताया कि, 100 दिन के काम के वादे के वावजूद उन्हें एक महीने या 15 दिन का काम मिलता है। वह अपने दैनिक मजदूरी के काम के साथ अपने अस्थाई मजदूरी को भी करते रहे हैं। कभी-कभी काम के लिए उन्हें 6 किमी तक यात्रा करना पड़ता है। जबकि वह अपने मनरेगा भुगतान के लिए इंतजार कर रहा है, उसे अपने चार बच्चों को खिलाने के लिए उधार लेना पड़ता है।

नरेश ने इंडियास्पेंड को बताया, "मैंने 2016 से मनरेगा के लिए काम नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता हूं। लेकिन करने के लिए काम नहीं है। उन्होंने अभी तक मुझे पिछले साल से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। अगर मुझे पैसे नहीं मिलते हैं तो मेरे काम करने का क्या मतलब है? "

उपर्युक्त अध्ययन के सह-लेखक राजेंद्रन नारायणन ने इंडियास्पेंड को बताया, " मजदूरी भुगतान में देरी का प्राथमिक कारण धन की कमी है। दिसंबर 2017 के पहले सप्ताह में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 48,000 करोड़ रुपये के आवंटित बजट में से 45,000 करोड़ रुपये पहले ही समाप्त हो चुके थे।"

अपर्याप्त वित्त पोषण से भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 28 में, न्यूनतम कृषि मजदूरी से कम दैनिक मनरेगा मजदूरी है। गुजरात में अंतर 104 (लगभग तीसरा) है, जहां कृषि मजदूरी 298 रुपये है और चालू वित्त वर्ष के दौरान एमजीएनआरईजीएस 194 रुपये है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस में अप्रैल 2018 के इस लेख में बताया गया है।

कृषि श्रमिकों (सीपीआई-एएल) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मनरेगा मजदूरी हर साल संशोधित की जाती है, जो 35 वर्षीय खपत पैटर्न को दर्शाती है। नतीजतन, 10 राज्यों में, 2017-18 के बाद से मनरेगा मजदूरी को संशोधित नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में, जहां मनरेगा मजदूरी राज्य की न्यूनतम मजदूरी से अधिक है, वहां मनरेगा मजदूरी में 2 रुपये की वृद्धि हुई है। अगस्त 2017 में, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक ज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया था कि देरी के कारणों में आधारभूत संरचना की बाधाएं, धन की कमी और प्रशासनिक अनुपालन की कमी शामिल है।

फिर भी, मार्च 2018 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि मजदूरी भुगतान में देरी राज्य स्तर पर कार्यान्वयन के मुद्दों के कारण थी। इन मुद्दों में अपर्याप्त स्टाफ, देर से उपस्थिति की रिपोर्टिंग, डेटा एंट्री, मजदूरी सूचियों और एफटीओ आदि शामिल हैं।

मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों के साथ आधार के अनिवार्य संबंध ने भी समस्याएं पैदा की हैं। यदि आधार संख्या गलत बैंक खातों से जुड़ी हुई है, तो मजदूरी भुगतान गलत तरीके से जमा हो सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इन सभी कारणों से भुगतान में देरी होती है।

देरी से भुगतान के लिए एक अन्य कारण राज्य का केंद्र सरकार को समय पर अपने खातों की लेखापरीक्षित रिपोर्ट भेजने में विफलता है, जैसा कि एनआरईजीए संघर्ष मोर्चा की अंकिता अग्रवाल ने जनवरी 2018 में इंडियास्पेंड को बताया है।

फिर भी एक और संभावित कारण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली (एन-एफएमएस) है, जो केंद्र सरकार की भुगतान प्रणाली 2016-17 की शुरुआत में पेश की गई थी, जो केंद्र सरकार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) का उपयोग करके मजदूरी भुगतान करने का एकमात्र अधिकार देता है। फंड केंद्र सरकार से राज्य के रोजगार गारंटी फंड में और फिर एक कार्यकर्ता के खाते में जाते हैं।

ऊपर उद्धृत अध्ययन में, जब अध्ययन शुरु किया गया तब 10 में से छह राज्य ने-एफएमएस प्रणाली के तहत थे, और उन्होंने पिछले सिस्टम का उपयोग करने वालों की तुलना में बेहतर या बदतर प्रदर्शन नहीं किया है।

नारायणन कहते हैं, "देरी से भुगतान पर हमारे विश्लेषण में, श्रमिकों के लिए मजदूरी जमा (एन-एफएमएस के माध्यम से) करने में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है।"

नारायणन ने कहा, "हालांकि यह संभव है कि 15 दिनों के भीतर अधिक एफटीओ उत्पन्न हो रहे हों, फिर भी राशि जमा करने में काफी समय लगता है। अक्सर एनआरईजीए के फील्ड कार्यकर्ताओं कहते है कि उन्होंने एफटीओ उत्पन्न किया है, लेकिन केंद्र ने भुगतान जारी नहीं किया है। "

जबकि विभिन्न एजेंसियां ​​बकाया पास करती हैं, 65 वर्षीय गुलाब रानी जैसे श्रमिक भ्रमित हैं। "पैसा बैंक में स्थानांतरित हो जाता है। लेकिन अगर वह बैंक तक नहीं पहुंचती है, तो हमें यह कहां से प्राप्त करने की उम्मीद है? "उन्होंने कहा," अगर वे मुझे भुगतान नहीं करेंगे, तो काम करने का क्या मतलब है? "

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) की सफलताओं और असफलताओं पर श्रृंखला की यह दूसरी रिपोर्ट है। पहला लेख आप यहां पढ़ सकते हैं।

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(यह रिपोर्ट ‘खबर लहेरिया’ के साथ मिलकर लिखा गया है। ‘खबर लहेरिया’ देश में महिला रिपोर्टरों का एक नेटवर्क है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में काम करता है। नायर मुंबई यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की अध्येता रही हैं और इंडियास्पेंड के साथ जुड़ी हैं। )

यह रिपोर्ट मूलत: अंग्रेजी में 5 मई, 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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