GST620

केरल के पलक्कड ज़िले में वाणिज्यिक कर विभाग चेक पोस्ट पर चौकी पार करने के लिए ट्रक पर लदे माल की मंजूरी प्राप्त करने की प्रतिक्षा में खड़ा एक ट्रक ड्राइवर। इस चौकी पर कर निरीक्षक माल मंजूरी करने में पूरा दिन या इससे भी अधिक लगाते हैं।

केंद्र सरकार और 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 22 लाख करोड़ रुपए (328 बिलियन डॉलर) राजस्व का लगभग 42 फीसदी अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सम्मिलित किया जाएगा, जो कि 3 अगस्त, 2016 को संसद के ऊपरी सदन द्वारा पारित किया गया है और कुछ लोगों द्वारा इसे स्वतंत्र भारत का सबसे ‘बड़ा सुधार’ माना जा रहा है।

15 करों से केन्द्रीय और राज्य के राजस्व का लगभग 9.20 लाख करोड़ रुपए (137 बिलियन डॉलर) जीएसटी के तहत लाया जाएगा, जोकि 1 अप्रैल , 2017 से लगाया जा करने के लिए नियत की गई है, हालांकि सरकार इस समय सीमा बनाने के लिए कठिन दौर से गुजर सकती है।

केंद्र और राज्यों का राजस्व प्राप्तियां, 2014-15 (रु करोड़)

Revenue Receipts Of Centre And States, 2014-15 (Rs. crore)
Revenue HeadTax RevenueUnder GSTNot Under GST
Direct Taxes7,48,6437,48,643
Customs2,01,8191,47,41358,1061
Union Excise Duties2,06,3561,28,35690,0002
Service Tax2,15,9732,15,973
State Excise Duty1,00,5771,00,577
Stamp Duty and Registration Fees98,17598,175
General Sales Tax (VAT)5,61,5974,26,6001,35,0003
Taxes on Vehicles43,46943,469
Entertainment Tax2,2942,294
Taxes on goods and Passengers21,27621,276
Electricity duty24,94724,947
Taxes on purchase of Sugarcane186186
Others12,37312,373
Total22,37,6859,20,82213,32,566

Source: Indian Public Finance Statistics 2014-15, Ministry of Finance, Petroleum and Natural Gas Statistics, 2014-15, Revenue Receipts, Budget 2014-15, Report No. 17 of 2013, CAG of India

[1] Basic Customs Duty, [2] Excise Revenue from Petroleum and cigarettes (2013 data for cigarettes), [3] VAT through petroleum products

(Other taxes have been considered under sources not subsumed, although some might have been included in the GST.)

उद्योग एवं वाणिज्यिक उद्यम वर्तमान में एक उत्पाद या सेवा के लिए विभिन्न चरणों में विभिन्न करों का भुगतान करते हैं जैसे कि निर्माण, परिवहन, थोक, रसद और खुदरा। इन करों के प्रशासन अक्सर कागजी कार्रवाई में उलझ जाता है, जिससे परिणाम के रुप में उत्पादों की अंतर-राज्यीय संचार की गति धीमी होती है और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाती है।

इनमें से अधिकांश करों को जीएसटी से सम्मिलित किया जाएगा, कुछ को छोड़ कर जैसे कि वाहनों, सड़कों, संपत्ति और बिजली जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में बताया गया है।

जीएसटी के तहत सम्मिलित कर

Taxes Subsumed Under GST
Central TaxesState Taxes
Central Excise DutyVAT/Sales Tax
Additional Excise DutyCentral Sales Tax (levied by the Centre and collected by the States)
Excise Duty levied under the Medicinal and Toiletries Preparation ActEntertainment Tax, Luxury Tax
Service TaxOctroi and Entry Tax (all forms)
Additional Customs Duty, commonly known as Countervailing Duty (CVD)Purchase Tax
Special Additional Duty of Customs-4% (SAD)Taxes on lottery, betting and gambling
Cesses and surcharges in so far as they relate to supply of goods and services.State cesses and surcharges in so far as they relate to supply of goods and services.
Taxes Not Subsumed Under GST
Petroleum, Tobacco, Alcohol, Vehicles, Road and Tolls, Stamp Duty and Registration, Land Revenue

Source: Concept note on GST, Department of Revenue, Government of India

जीएसटी को सक्षम करने के लिए कानून को अब निचले सदन, लोकसभा में जाना चाहिए, जिसे राजनीतिक आम सहमति प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा लाए नए संशोधनों को स्पष्ट करना चाहिए, जिसके बाद इसकी सभी राज्य विधानसभाओं के आधे द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।

इसके साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी रीढ़, जिसकी जीएसटी को आवश्यकता होगी, तैयार की जा रही है। 3 अगस्त, 2016 को इकोनोमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में अक्टूबर 2016 को सॉफ्टवेयर परीक्षण के लिए तैयार है।

लागू करना कठिन लेकिन मूल डिजाइन है तैयार

यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जीएसटी कराधान दर क्या होगा, लेकिन 17 फीसदी -18 फीसदी होने की संभावना है। जीएसटी को लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई करों और उनके प्रशासन को सुलझना होगा और एक एकल, राष्ट्रव्यापी प्रणाली में ऑनलाइन लाना होगा। हालांकि, प्रणाली की बुनियादी संरचना तैयार कर ली गई है।

जैसा कि राष्ट्रव्यापी प्रणाली का निर्माण किया है और ऑनलाइन लाया गया है, कर प्रशासकों भी नए सिरे से सिखाना होगा। कार्तिक एस और सतीश देढिया, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स, एक संस्था, में कर विशेषज्ञ, ने फरवरी 2016 में लिखा है, “जीएसटी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, कर प्रशासन के कर्मचारियों को - केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर - अवधारणा , कानून और प्रक्रिया के संदर्भ में ठीक से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। कर प्रशासन के कर्मचारियों को भी करदाताओं के प्रति अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होगी। और इसके लिए उन्हे सीखना होगा, न केवल शब्दों में बल्कि भावार्थ में भी।”

जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों में नई कर व्यवस्था का नियंत्रण करेगा; यह कर की दरों , छूटों और अन्य मुद्दों को तैयार करेगा। परिषद् में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मतदान का एक तिहाई नियंत्रित करते हैं।

लोकसभा में पारित 122 वां संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार, दो केंद्रीय प्रतिनिधियों (वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री) की मतदान में 33.3 फीसदी की हिस्सेदारी होती है जबकि 29 वित्त मंत्रियों की हिस्सेदारी शेष 66.7 फीसदी वोट पर होती है।

संतुलनकारी कार्य आगे लोकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की गणना से पता चलता है यह मुमकिन है

केंद्र सरकार के लिए प्रमुख चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी से केंद्र और राज्य दोनों को लाभ मिलेगा; दूसरे शब्दों में वर्तमान के जितना या अधिक पैसा मिले।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा इस विश्लेषण के अनुसार, केंद्र की राज्यों को 'वस्तु' पर हुए राजस्व नुकसान के लिए, सेवाओं पर करों के उनके हिस्से में वृद्धि द्वारा क्षतिपूर्ति करने की संभावना है।

भारतीय राज्यों के राजस्व नुकसान सहन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह पहले से ही कर्ज़ में हैं, जैसा कि इंडियास्पेंड ने पहले भी बताया है।

महाराष्ट्र, भारत के सबसे औद्योगीकृत राज्य और और उत्तर प्रदेश (यूपी), सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, को प्रति वर्ष कम से कम कम 60,000 करोड़ रुपए और 65,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, जैसा कि दिसंबर 2015 में इंडियास्पेंड द्वारा किए गए गणना में सामने आया था। हमने पाया कि यह आंकड़े, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के राज्य वित्त पर अध्ययन के डेटा पर आधारित, राजस्व के बराबर है जो वर्तमान में करों के माध्यम से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को प्राप्त होते हैं, जिसे जीएसटी बदल देगा।

जीएसटी के माध्यम से संभावित राजस्व, कर राजस्व पर आधारित, 2014-15

Expected Revenue Through GST, Based On Tax Revenue, 2014-15
Revenue HeadMaharashtraUttar Pradesh
Tax RevenueSubsumed Under GSTNot subsumed Under GSTTax RevenueSubsumed Under GSTNot Subsumed Under GST
State's Own Tax Revenue
Taxes on Income2,13802,13848048
Taxes on Property and Capital Transactions21,293021,29313,592013,592
Sales Tax69,09051,52617,564147,50034,76412,7361
State Excise11,500011,50014,500014,500
Taxes on Vehicles5,25005,2503,95003,950
Taxes on Goods and Passengers1,09801,098000
Taxes and Duties on Electricity6,50106,5018500850
Entertainment Tax57857805405400
Other Taxes and Duties1,14101,14120020
Share in Central Taxes
Corporation Tax6,73606,73625,493025,493
Income Tax4,79804,79818,160018,160
Taxes on Wealth1601659059
Customs3,1162,336780211,7938,8442,9502
Union Excise Duties2,0122,01207,6157,6150
Service Tax3,5353,535013,38013,3800
Other Taxes and Duties on Commodities and Services51510000
TOTAL TAX REVENUE1,38,85460,03978,8151,57,50265,14492,358

Source: RBI, Study of State Finances; figures in Rs crore

[1] Sales tax on petroleum products, [2] Proportion of basic customs duty has been assumed as 25% of total customs duty, as per national revenue statistics

(Note: State Revenue Receipts through Alcohol, Tobacco and allied products have been considered subsumed under GST on account of Data unavailability.)

हमने विश्लेषण के लिए महाराष्ट्र को चुना है क्योंकि यह अपने स्वयं के करों से सबसे अधिक राजस्व, 66 फीसदी, प्राप्त करने वाला राज्य है, और उत्तर प्रदेश को इसलिए चुना है क्योंकि यहां उच्चतम कुल राजस्व है लेकिन अपनी ही करों से 36 फीसदी से अधिक नहीं है।

यह लेख मूलत: अंग्रेज़ी में 04 अगस्त 16 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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